प्रमुख संवाददाता, फरवरी 10 -- पीएफ में जमा धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कराने के लिए ईपीएफओ ने वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत कर दिया गया है। बिना फेशियल ऑथेंटिकेशन तकनीक (एफएटी) के ईपीएफओ सदस्य पीएफ में जमा राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत छह-छह महीने पर मिलने वाले साढ़े सात-साढ़े सात हजार रुपये इंसेंटिव की किस्त के लिए भी एफटीए अनिवार्य है। डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) का लाभ और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यह प्रक्रिया की गई है। सभी पीएफ खाताधारकों को मैन्युअल और ऑनलाइन तरीके से डीबीटी के लिए ई-केवाईसी कराना होगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के अफसरों ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत मिलने वाली 7500 रुपये की इंसेंटिव राशि सीधे कर्मचार...