रामपुर, अप्रैल 11 -- जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त उन्हीं कृषकों को प्रदान की जायेगी, जिनके किसान पहचान पत्र यानी फार्मर रजिस्ट्री जारी किये गये हों। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग एवं सहयोगी विभागों यथा उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, लघु सिंचाई इत्यादि की लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन किसान पहचान पत्र (फार्मर रजिस्ट्री) के आधार पर किया जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में कृषि विभाग द्वारा सभी योजनाओं जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशी रसायन एवं अन्य कृषि इनपुट के साथ लाभार्थियों के चयन में फार्मर रजिस्ट्री को आधार बनाया जायेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद (गेहूं, धान, दालें, सरसों आदि) के क्रय के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्...