आरा, फरवरी 26 -- आरा, हिप्र.। बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किये संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसे ले डीईओ मानवेंद्र कुमार राय ने सभी बीईओ और आरा नगर के अवर विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया है। सभी बीईओ को निर्देश दिया गया है कि अपने प्रखंड से संबंधित प्रस्वीकृति प्राप्त किये बिना संचालित निजी स्कूलों से संबंधित सूचना एक सप्ताह के अंदर विहित प्रपत्र में डीईओ कार्यालय को उपलब्ध करायें। मालूम हो कि बिहार में बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली के तहत निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति का प्रावधान है। साथ ही सक्षम प्राधिकार से प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना कोई स्कूल संचालित नहीं होगा। इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत दोषी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ एक लाख रुपये जुर्माना क...
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