बिहारशरीफ, अक्टूबर 23 -- बिना प्रस्वीकृति चल रहे निजी स्कूलों पर गिरेगी गाज, डीईओ को बंद कराने का मिला आदेश सूबे के 3130 निजी विद्यालयों के पास यू-डायस कोड, पर आरटीई की मान्यता नहीं ई-संबंधन पोर्टल पर 1020 स्कूलों के आवेदन लंबित, 917 का नवीनीकरण अटका 90 दिन से अधिक पुराने आवेदन एक सप्ताह में निपटाने का निदेशक ने सुनाया फरमान बिना मान्यता चल रहे स्कूलों पर एक लाख तक जुर्माना, रोजाना 10 हजार अलग से नौ पत्रों के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय सख्त

बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई के आदेशबिहारशरीफ, कार्यालय संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृति लिए बिना चलाये जा रहे निजी विद्यालयों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने सभी डीईओ को पत्र लिखकर ऐसे विद्यालयों के विरुद...