बदायूं, जून 26 -- किसी भी कमर्शियल एवं सार्वजनिक गाड़ी (टैक्सी, बस, ऑटो) को बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगवाये फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से सख्त निर्देश जारी किये गये हैं। ये निर्देश यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जारी हुये हैं। सफर के दौरान यात्रियों एवं खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिये सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस का लगा होना अनिवार्य कर दिया है। जब तक वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस नहीं लगेगी तब तक फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के साथ ही वाहन में लाल रंग का पैनिक बटन लगा होना भी अनिवार्य है। पैनिक बटन का प्रयोग आपात स्थिति में किया जाता है। स्थानीय एआरटीओ कार्यालय में बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग ड...