बिना पर्ची नहीं मिलेंगी 12 फीसदी से ज्यादा अल्कोहल मिश्रित दवाएं
नई दिल्ली, जुलाई 10 -- केंद्र सरकार ने 12 फीसदी से ज्यादा इथाइल अल्कोहल मिश्रित दवाओं (जैसे सिरप और टॉनिक) की बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। अब ऐसी दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेंगी। साथ ही मेडिकल स्टोर संचालकों को इन दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इन दवाओं के गलत उपयोग और नशे के लिए इस्तेमाल को रोकने के लिए इन्हें सख्त निगरानी के दायरे में लाया गया है। अब 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा वाली ऐसी सभी दवाएं, जिनमें 12 प्रतिशत से अधिक इथाइल अल्कोहल हो, अब अनुसूची 'के' के तहत दी गई छूट के दायरे में नहीं आएंगी। इनके लिए जरूरी लाइसेंस लेना होगा। संशोधन के तहत इन दवाओं को औषधि नियम, 1945 की अनुसूची 'एच1' में शमिल किया गया है। इस श्रेणी के तहत ऐसी दवाएं केवल पंजीकृत चिकित्सक का पर्चा...
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