बिना परिवहन मुख्यालय की अनुमति के नहीं निकाले जा सकेंगे आउटसोर्स कर्मी
लखनऊ, अगस्त 20 -- लखनऊ, विशेष संवाददातास्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना के तहत तैनात कर्मचारियों के हितों के संरक्षण व पारदर्शी व्यवस्था के लिए परिवहन विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परियोजना के तहत विभिन्न जिलों व सेन्ट्रलाइज्ड कार्ड प्रिंटिंग सेन्टर (सीसीपीसी), मुख्यालय पर कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से तैनात कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में भी पारदर्शिता के साथ उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि परियोजना के तहत किसी भी कर्मचारी को बिना पूर्व नोटिस और सुनवाई का अवसर प्रदान किए सेवा से निष्कासित नहीं किया जाएगा। यह भी पढ़ें- परिवहन विभाग ने शुरू किया एग्रीगेटर पॉलिसी का पोर्टल साथ ही किसी भी कर्मचारी ...
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