श्रावस्ती, दिसम्बर 18 -- श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली पुलिस ने ग्राम पूरेखैरी निवासी नादिर पुत्र करमशेर व रमेश कुमार उर्फ प्रधान पुत्र रामखेलावान को नौ वर्ष पूर्व वर्ष 2016 में बिना परमिट हरे पेड़ काटने के आरोप में जेल भेजा था। बाद में दोनों दोषी जमानत पर छूटे थे। न्यायालय में मामले का विचारण चल रहा था। गुरुवार को सीजेएम ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास व प्रत्येक को 500-500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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