कन्नौज, जून 30 -- छिबरामऊ। जनपद में संचालित सभी स्विमिंग पूल और वॉटर पार्कों के लिए प्रशासन ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। जिला खेल कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब बिना मानक पूरे किए और पंजीकरण कराए किसी भी स्विमिंग पूल-वॉटर पार्क का संचालन नहीं किया जा सकेगा। क्रीड़ा अधिकारी रामचंद्र ने बताया गया है कि डीएम के आदेश से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित स्विमिंग पूल और वॉटर पार्कों में लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा उपायों की कमी के कारण दुर्घटनाओं, विशेषकर डूबने जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए सभी संचालकों को आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह भी पढ़ें- बिना सुरक्षा उपकरणों के चल रहे 3 अनाधिकृत स्विमिंग पूल बंद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी स्विमिंग पूल और वॉटर पार्...