उरई, सितम्बर 11 -- जालौन। संवाददाता नगर के मोहल्ला तोपखाना निवासी पीड़िता नजमा ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में लिखा कि मौजा मनकापुर स्थित प्लॉट उसे रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त हुआ था। जमीन पर विवाद होने पर उसने अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन में वर्ष 2010 में वाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने 18 नवम्बर 2026 तक यथास्थिति का आदेश दिया है। आरोप लगाया है कि बीती आठ सितंबर को नगर पालिका द्वारा बिना नोटिस अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेसीबी चलाकर उसकी टट्टर की दुकानों को हटा दिया और सामान का नुकसान कर दिया। जब उसने स्टे से संबंधित कागजात दिखाए तो मानने से इंकार कर दिया। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।

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