बिना नोटिस पारा शिक्षिका को हटाना अवैध
रांची, जून 5 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग जिले के बरकट्ठा की एक पारा शिक्षिका को सेवा से हटाए जाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शिक्षा विभाग की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए और पक्ष रखने का अवसर दिए किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने विभागीय आदेश को रद्द करते हुए शिक्षिका गीता कुमारी उर्फ गीता पांडेय की तत्काल सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। गीता पांडेय पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बरकट्ठा प्रखंड में पारा शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं। यह भी पढ़ें- जन्मतिथि विवाद में शिक्षिका का बर्खास्तगी आदेश रद्द हजारीबाग के जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) ने 2 फरवरी 2023 को एक पत्र जारी कर उनकी शै...
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