बिना नियमों के वॉकी टॉकी बेचने पर एक लाख का जुर्माना
नई दिल्ली, अक्टूबर 25 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों और बिना नियम के वॉकी टॉकी की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए होगार टेक्नोलॉजीज पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ सीसीपीए ने नियमों का पालन नहीं करने वाली करीब 17 हजार लिस्टिंग की पहचान की है। सीसीपीए ने इस मामले में 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भी जारी किए हैं। सीसीपीए ने कहा कि होगार टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस की वेबसाइट पर वॉकी-टॉकी की काम करने वाली फ्रीक्वेंसी, इस्तेमाल के लिए जरूरी लाइसेंस और नियामकीय मंजूरी की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई थी। सीसीपीए ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को यह गलत धारणा हो सकती है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल बिना किसी अनुमति के कानूनी रूप से किया जा सकता है। यह आदेश...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.