बिना तलाशी पटना हाईकोर्ट में नो एंट्री, वकील और मुंशी को दिखाना होगा पहचान पत्र; नोटिस जारी
विधि संवाददाता, मार्च 24 -- पटना हाईकोर्ट की सुरक्षा के लिए अहम फैसला लिया गया है। अब बिना तलाशी के किसी को भी हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट सुरक्षा समिति की गत माह हुई बैठक में लिये गए कई अहम निर्णय के बाद कोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। पटना हाईकोर्ट परिसर में कोई भी वाहन बगैर पास के प्रवेश नहीं करेगा। हाईकोर्ट की ओर से जारी पासधारी वाहन (दो पहिया या चार पहिया वाहन) को ही प्रवेश की अनुमति होगी। कोर्ट परिसर में प्रवेश के लिए सभी वकीलों और उनके क्लर्कों (मुंशी) को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। नोटिस में कहा गया है कि वकीलों और उनके क्लर्क सुरक्षा कर्मियों की ओर से सामान की स्कैनिंग और तलाशी में सहयोग करें। इस आशय का नोटिस हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से जारी करते हुए तीनों अधिवक्ता संघों ...
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