शाहजहांपुर, मार्च 20 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। एसीजेएम द्वितीय दिनेश कुमार दिवाकर की कोर्ट ने एक मुकदमे में आरोप पत्र को बिना समुचित जांच और औपचारिकताओं के भेजे जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए सीओ जलालाबाद अजय कुमार राय को तलब किया है। न्यायालय ने इस मामले में गंभीर अनियमितता मानते हुए लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायालय ने पाया कि संबंधित आरोप पत्र पर न तो दिनांक अंकित है और न ही अधिकारी का पूरा नाम दर्ज है। आरोप है कि सीओ द्वारा बिना विधिक परीक्षण के केवल हस्ताक्षर कर आरोप पत्र थाने के पैरोकार के माध्यम से न्यायालय भेज दिया गया, जबकि पुलिस नियमावली के अनुसार यह कार्य क्षेत्राधिकारी कार्यालय स्तर से विधिवत जांच के बाद किया जाना चाहिए।अदालत ने टिप्पणी की कि आरोप पत्र अग्रसारित करना मात्र औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसमें विधिक दृष्टिको...