प्रयागराज, अप्रैल 2 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन जब्त करने के मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मनमानी तरीके से वाहनों की जब्ती की गई तो संबंधित दरोगा के वेतन से जुर्माना काटा जाएगा। मामला जौनपुर के केराकत थाने से जुड़ा है, जहां पुलिस ने बिना किसी अपराध या कानूनी आधार के एक वाहन को महीनों तक अपनी कस्टडी में रखा। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने न केवल वाहन को तत्काल छोड़ने का आदेश दिया, बल्कि तत्कालीन उपनिरीक्षक सुनील कुमार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माने की यह राशि संबंधित दरोगा के वेतन से काटी जाएगी। याची सुधांशु के वाहन को पुलिस ने 16 जुलाई 2025 को कस्टडी में लिया था। सुधांशु ने अदालत को बताया कि उन्...