हैदराबाद, मई 16 -- तेलंगाना हाईकोर्ट ने पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामले में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे बंदी साई भगीरथ को फौरी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। भगीरथ पर एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न का आरोप है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग खारिज करते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे अब 21 मई को सुनाया जाएगा।आधी रात तक चली सुनवाई और कोर्ट का रुख हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ की जस्टिस टी. माधवी देवी ने इस मामले पर आधी रात तक दलीलें सुनीं। भगीरथ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एस. निरंजन रेड्डी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जब तक अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि इस स्तर पर वह कोई भी अंतरिम निर्देश देन...