धनबाद, जुलाई 13 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता जिले में बगैर अनुमति के रक्तदान शिविर आयोजित करना गैरकानूनी है। सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे रक्तदान शिविर लगाने से पहले सिविल सर्जन कार्यालय को लिखित सूचना दें और अनुमति प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि जिले में हर दो-तीन दिनों में रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं। लेकिन अधिकांश आयोजकों द्वारा न तो सूचना दी जाती है और न ही अनुमति ली जाती है। डॉ विश्वकर्मा ने बताया कि एक शिविर में उन्होंने पाया कि गरीब डोनरों से रक्त लेकर उसे निजी अस्पतालों या व्यवसायिक उपयोग के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। ऐसे में जब डोनर को स्वयं रक्त की जरूरत पड़ती है, तो उसे पैसे देकर निजी अस्पतालों से लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंदों को एक्सचेंज पर नि:शुल्क रक्त...
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