संतकबीरनगर, जुलाई 15 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। बिजली विभाग द्वारा जारी 52 हजार 561 रुपए के नोटिस को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त करने का फैसला दिया । विभाग ने परिवादी के विरुद्ध मीटर बाईपास करके बिजली चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया था और राजस्व निर्धारण व समन शुल्क का नोटिस जारी किया था । उपभोक्ता फोरम ने अधिशाषी अभियंता व जेई के विरुद्ध परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए कुल 30 हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया। परिवादी के अधिवक्ता राम मिलन चौधरी ने बताया कि रामबल प्रजापति पुत्र छटंकी ग्राम ओनिया थाना धनघटा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद में अधिशाषी अभियंता विद्युत व...
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