भदोही, मई 25 -- भदोही, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विद्युत विभाग की लापरवाही से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आदेश के अनुपालन न होने पर उच्च अधिकारियों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। अध्यक्ष/न्यायाधीश संजय कुमार डे ने आदेशित किया है कि परिवादी को देय तीन लाख 15 हजार रुपये की धनराशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित तत्काल जमा कराई जाए। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि लालमनी यादव निवासी जनपद जौनपुर से जुड़ा मामला है। उनके पुत्र की विद्युत विभाग की कथित लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई थी। आयोग द्वारा पूर्व में पारित आदेश में इलाज, दवा, मानसिक पीड़ा एवं मृत्यु प्रतिकर सहित कुल 3,15,000 रुपये अदा करने का निर्देश दिया गया था। यह भी पढ़ें- बिजली कर्मी की अभद्रता पर विभाग सख्त, जांच समिति गठित साथ ही ...