रांची, मार्च 14 -- रांची। विशेष संवाददाता हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ ने बिजली चोरी के 25 साल पुराने मामले में एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। एकल पीठ ने बिजली विभाग को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ उषा मार्टिन लिमिटेड को पांच करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर अपील दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उषा मार्टिन की याचिका स्वीकार करते हुए बिजली बोर्ड को पांच करोड़ रुपये ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया था।खंडपीठ ने पाया कि मामले की सुनवाई के दौरान तकनीकी विशेषज्ञ एसएन द्विवेदी की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, लेकिन उसकी प्रति संबंधित पक्ष को उपलब्ध नहीं कराई गई। इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन माना गया। खंडपीठ ने एकल पीठ के चार सितं...