मैनपुरी, मई 16 -- बिजली चोरी का आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ वारंट जारी किए गए और 82 के तहत कार्रवाई की गई। घटना 14 दिसंबर 2007 की है। जेई जगतपाल सिंह द्वारा ग्राम धनमऊ थाना बिछवां में बिजली चेकिंग की गई। इस दौरान रामवीर पुत्र जानकी प्रसाद को अवैध रूप से आटा चक्की का संचालन करते पाया गया था। जेई ने थाना में मुकदमा दर्ज कराया। जमानत कराने के बाद आरोपी लंबे समय से कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि न्यायाधीश स्पेशल जज ईसी एक्ट सतेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा रामवीर सिंह के खिलाफ बिना जमानती वारंट जारी करते हुए व 82 सीआरपीसी की फरारी कार्रवाई की गई है। आरोपी ने राजस्व धनराशि 4,33,390 रुपये व समनशुल्क 120000 रुपये भी जमा नहीं किया है। न्यायाधीश ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 जून तारीख नियत...