प्रयागराज, मई 26 -- UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि बिजली विभाग पुरानी बिलिंग गलती के आधार पर अतिरिक्त मांग तो उठा सकता है, लेकिन उपभोक्ता को बिजली काटने की धमकी देकर वसूली नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी राशि की वसूली के लिए विभाग को दीवानी उपाय अपनाना होगा। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्य वीर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश ओम फूड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि कंपनी का वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन था और 14 जुलाई 2023 को उसका लोड बढ़ाकर 140 केवी कर दिया गया। इसके बाद कंपनी नियमित रूप से बिजली बिल जमा करती रही। लगभग दो वर्ष बाद बिजली विभाग ने यह कहते हुए 54 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त मांग कर दी कि पहले गलत टैरिफ के आधार पर बिल जारी हो रहे थे...