बरेली, मई 14 -- गल्ला व्यापारी पर हमला करने के मामले में विशेष जज संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने आरोपी बिजनेस पार्टनर जहीर को सश्रम तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने दोषी पर साढ़े पांच हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना मीरगंज में हल्दी खुर्द निवासी वाहिद अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था बीते आठ वर्ष पूर्व से वह अपने गांव के जहीर अहमद के साथ धान खरीद का काम कर रहा था। दो वर्ष पूर्व दोनो पार्टनरो में बटवारा होने के कारण अलग अलग बिजनेस करने लगे। हिसाब में नौ लाख रूपये जहीर अहमद पर बकाया थे। यह भी पढ़ें- छेड़खानी के मुकदमे में समझौते का दबाव पड़ा भारी, पांच दोषियों को उम्रकैद रकम वापस मांगने पर 28 जुलाई 2018 की शाम करीब साढ़े छह बजे जहीर अहमद ने अपने साथियो के साथ उसके घर में घुसकर मारपी...