नई दिल्ली, फरवरी 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने मजीठिया को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने गौर किया कि मजीठिया इस मामले में पिछले सात महीनों से हिरासत में है। पिछले साल चार दिसंबर को दिए अपने आदेश में हाईकोर्ट ने मजीठिया की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब सतर्कता ब्यूरो को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इसके बाद मजीठिया ...
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