मोहाली, जुलाई 15 -- पंजाब में मोहाली की एक अदालत ने मंगलवार को सतर्कता विभाग को पूर्व मंत्री एवं अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के आवासों पर छापेमारी करने से रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि उन्हें मूल्यांकन के मकसद से परिसरों का दौरा करने से पहले मजीठिया के वकील एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर को सूचित किया जाये। एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने अदालत परिसर के बाहर पत्रकारों को बताया कि अदालत ने मामले के जांच अधिकारी (आईओ) को मजीठिया के परिसरों का दौरा करने की अनुमति दी थी। सुबह न्यायालय ने जांच अधिकारी को परिसरों का दौरा करने की अनुमति दी थी, इसके बजाय वह खुद जाने के बजाय सतर्कता ब्यूरो की टीमों को दिल्ली, अमृतसर, मजीठा में तीन अलग-अलग जगहों पर भेजा और यह इस खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए मीडिया के साथ साझा भी की। अकाली नेता ने कहा कि ...