सासाराम, अगस्त 2 -- दिनारा, एक संवाददाता। राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) से जुड़े एक मामले में लापरवाही बरतने पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बिक्रमगंज के लोक सूचना पदाधिकारी सह सहायक विद्युत अभियंता पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग के अनुसार, अपीलकर्ता विद्यासागर सिंह द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने में चार वर्षों से अधिक समय बीत गया, लेकिन संबंधित अधिकारी की ओर से सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा मामले की लगातार सुनवाई में भी अधिकारी अनुपस्थित रहे। राज्य सूचना आयोग ने अपने आदेश में निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराकर संबंधित अधिकारी अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित हों। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि अर्थदंड की राशि संबंधित अधिकारी...