कानपुर, अप्रैल 2 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बिकरू कांड में इस्तेमाल हुए विदेशी असलहों के मामले में अपर जिला जज कमलेश कुमार मौर्या ने आयुध अधिनियम के तहत चारों दोषियों को सजा सुनाई है। इनमें दो को सात-सात साल तो दो को ढाई-ढाई साल की सजा मिली है। बिकरू कांड के बाद पनकी में छिपे इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कई हथियार बरामद किए थे।कानपुर देहात के बिकरू गांव में 2 जुलाई 2020 की आधी रात को विकास दुबे और उसके गैंग ने बिल्हौर के तत्कालीन सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की घात लगाकर हत्या कर दी थी। सात पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। इस कांड के बाद विकास दुबे के साथी बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे। उसी दौरान पनकी पुलिस ने भौंती अंडरपास से एक मार्च 2021 को चार बदमाशों कानपुर देहात के करिया झाला मंगलपुर निवासी संजय परिहार उर्फ रिंकू, वार्ड न...