कानपुर, सितम्बर 30 -- कानपुर देहात, संवाददाता। बिकरू कांड में गैंगस्टर मामले में दस साल की सजा पाये दो मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा स्थगित करते हुये जमानत दे दी है। दोनो करीब छह साल से जेल में हैं। बिकरु कांड के मुख्य मामले में उनकी जमानत पहले ही हो चुकी है। अब उनकी जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सीपी शुक्ला ने बताया कि बिकरु कांड में पुलिस ने करीब 30 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा किया था। इसमें करीब 20 लोगों को दस साल का कारावास हुआ था। मामले में रामू बाजपेई और सुरेश वर्मा को भी सेशन कोर्ट ने सजा दी थी। इस सजा के खिलाफ बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है, हालांकि हाईकोर्ट ने पहले इनको जमानत नहीं दी थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। वहीं गैंगस्टर में सजा पाये कई लोगों क...