गुड़गांव, जून 12 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति लीसा गिल तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन चंद्र शेखर के दिशा-निर्देशानुसार संचालित हुआ। इस अभियान के तहत विशेष टीम द्वारा सात बाल श्रमिक बच्चों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा पैनल अधिवक्ताओं द्वारा लेबर चौक, भूतेश्वर मंदिर, पालम विहार तथा राजीव कॉलोनी की झुग्गी बस्तियों में भी कैंप लगाकर आमजन को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने बताया कि बाल श्रम बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालता है और यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे बच्च...