दुमका, जून 13 -- शिकारीपाड़ा, प्रतिनिधि। प्रखंड के कोलाईबाड़ी में बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह एवं अन्य प्रकार के बाल दुर्व्यवहार के प्रति समुदाय को जागरूक करना था। यह भी पढ़ें- बाल श्रम रोकने और अधिकारों के बारे में जागरूक कियाकार्यक्रम का उद्देश्य समन्वयक प्रेम कुमार ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार में लगाना प्रतिबंधित है। 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक व्यवसायों, कार्यों एवं प्रक्रियाओं में नियोजित करने पर भी रोक है। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, जागरूकता की कमी एवं आर्थिक मजबूरियों का लाभ उठाकर कई नियोक्ता बच्चों से श्रम करवा...