चम्पावत, दिसम्बर 20 -- चम्पावत। सहायक श्रमायुक्त सुनील तिवारी ने निर्माण स्थलों का दौरा किया। इसी दौरान चम्पावत के एक निजी विद्यालय के निर्माणाधीन भवन में एक 13 वर्षीय किशोर कार्य करते हुए मिला। सहायक श्रमायुक्त के निर्देश पर किशोर का रेस्क्यू किया। सहायक श्रमायुक्त ने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि बाल श्रम अधिनियम, 1986 (वर्ष 2016 में संशोधित) की धारा 3ए के तहत बाल श्रम कराना दंडनीय अपराध है। सहायक श्रमायुक्त के निर्देश पर किशोर श्रमिक को तत्काल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। साथ ही उसके संरक्षण और पुनर्वास के निर्देश दिए। डीएम मनीष कुमार ने बाल श्रम से संबंधित सूचना श्रम विभाग और जिला प्रशासन को देने की अपील की है। -

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