पाकुड़, अप्रैल 9 -- श्रम अधीक्षक पाकुड़ के द्वारा सदर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों बस स्टैंड पाकुड़, भगतपाड़ा मेन रोड, हाटपाड़ा, अंबेडकर चौक, मालपहाड़ी रोड, रेलवे फाटक पाकुड़ एवं मौलाना चौक में बाल श्रम उन्मूलन एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान होटल, गैरेज एवं अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा सभी प्रतिष्ठान संचालकों को सख्त निर्देश दिया गया कि वे किसी भी परिस्थिति में बाल श्रम का उपयोग न करें। श्रम अधीक्षक गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना भी कानूनन अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि उल्लंघन की स्थिति में नियोजक पर Rs.20,000 से Rs.50,000 तक का जुर्माना अथ...