बांका, मार्च 12 -- बांका। एक संवाददाता जिला पदाधिकारी के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास निगम के जिला हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन, बांका द्वारा बुधवार को फुल्लीडुमर प्रखंड अंतर्गत प्रोन्नत मध्य विद्यालय गोड़ा में विशेष "सखी वार्ता" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमाशंकर दास ने की। इस अवसर पर उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला मिशन समन्वयक ने कहा कि लड़कियों की शादी 18 वर्ष के बाद तथा लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद ही करनी चाहिए। निर्धारित आयु सीमा से पहले विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के कई सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणाम भी होते हैं। कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट मोहम्मद महबूब आलम ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जा...