शामली, जनवरी 2 -- बाल विवाह की रोकथाम एवं बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण के उद्देश्य से शुक्रवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शामली में प्रार्थना सभा एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुशफेकीन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह पूर्णतः गैरकानूनी है। 18 वर्ष से कम आयु में बालिका और 21 वर्ष से कम आयु में बालक का विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए दो वर्ष तक का कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। साथ ही बाल विवाह में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक दुष्परिणामों की जानकारी दी और आमजन से अपील की कि कहीं भ...
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