फरीदाबाद, जनवरी 20 -- पलवल। पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। इस अपराध में दो साल तक की जेल या एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। पुलिस टीमें गांवों, मंदिरों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। एसपी ने आमजन से अपील की कि बाल विवाह की सूचना तुरंत पुलिस को दें। डायल 112 और महिला हेल्पलाइन 1091 पर शिकायत की जा सकती है।

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