गुमला, अप्रैल 18 -- गुमला, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुमला के सभागार में शनिवार को बाल विवाह विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्राधिकरण, जिला प्रशासन व लोहरदगा ग्राम स्वराज संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यशाला को संबोधित करते हुए स्थायी लोक अदालत के सदस्य शंभू सिंह ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति होने के साथ-साथ कानूनी अपराध भी है। इससे बच्चों का समुचित विकास बाधित होता है और उनकी शिक्षा प्रभावित होती है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्होंने बताया कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी करना कानूनन अपराध है।एलएडीसी चीफ डीएन ओहदार ने कहा कि बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने पहले पढ़ाई, तब विदाई का संदेश देते हुए कहा कि सही उम्र और श...