मऊ, फरवरी 3 -- मऊ, संवाददाता। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग द्वारा कम्पोजिट विद्यालय डुमरांव तथा ग्राम सभा डुमरांव में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। जिसमें उपस्थित लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरुक करते हुए बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में हब फार इम्पावरमेंट आफ वूमेन टीम से जिला मिशन समन्वयक अर्चना राय ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह होता है या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह होता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जो कि कानूनन अपराध है जिसमें 2 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अगर आपके आस-पास बाल विवाह हो रहा है तो आप 1098 पर सूचित करें। इस अवसर पर तृप्ति राय, राखी राय, एम.टी.एस. शाहबाजअली, प्रधानाचार्य राजमती त्रिपाठी, समस्त श...