मऊ, जनवरी 10 -- मऊ। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत चांदमारी इमीलिया में महिला कल्याण विभाग की टीम महिलाओं को पम्पलेट वितरित कर जागरुक किया। बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह होता है या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह होता है तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। यदि ऐसा आपके आस-पास हो रहा है तो आप 1098 पर सूचित करें। हब फार इम्पावरमेंट आफ वूमेन टीम से जिला मिशन समन्वयक अर्चना राय जेंडर स्पेशलिस्ट तृप्ति राय, राखी राय, शाहबाज अली आदि मौजूद रहे।

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