मधेपुरा, फरवरी 3 -- मधेपुरा , नगर संवाददाता। बाल विवाह करने पर अविभावक व अन्य लोगों को दो साल का सश्रम कारावास व एक लाख का जुर्माना लग सकता है। युवक के शादी के लिए 21 वर्ष एवं युवती की शादी के लिए कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यह बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव- सह जज पूजा कुमारी साह ने सोमवार को डी एल एस ए परिसर में बाल विवाह मुक्त भारत रथ को रवाना करते हुए कही। जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान सचिव सह जज पूजा कुमारी साह ने कहा कि बाल विवाह करना संज्ञेय अपराध और गैर जमानतीय है। उन्होंने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि अपने बच्चे की शादी निर्धारित उम्र के बाद ही करें। उन्होंने कहा कि अगर जिले में कहीं भी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी अग...