रांची, अप्रैल 3 -- बुंडू, संवाददाता। प्रखंड के बारूहातू पंचायत भवन में शुक्रवार को विधिक सेवा आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एलएडीसी वीरेंद्र प्रताप ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की जानकारी दी। उन्होंने लोगों को पोक्सो एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम, बाल श्रम, बाल विवाह, डायन-बिसाही, पीड़ित मुआवजा, लोक अदालत और मध्यस्थता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह और बाल श्रम कानूनन अपराध हैं, जिनमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सौरभ पांडे ने कहा कि पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में डालसा कड़ी का काम करता है। उन्होंने नालसा से संचालित योजनाएं-आशा, जागृति, साथी, डॉन-और टॉल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी। वीरेंद्र प्रताप ने बताया कि सभी पंचायत, ब्लॉक और अस्पतालों में पीएलवी नियुक्...