अररिया, फरवरी 26 -- कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि सोनामणि गोदाम थाना क्षेत्र में बुधवार को सौ दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरुकता अभियान चलाया गया। यह अभियान जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन के सहयोग से एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला प्रशासन अररिया एवं जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए थानेदार चंदन कुमार ने कहा कि समाज को बाल विवाह मुक्त, मानव तस्करी मुक्त, बाल श्रम मुक्त व यौन शोषण मुक्त बनाना है। बाल विवाह कानूनन अपराध है। 21 से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह करवाने वाले दोषी माता पिता तथा अन्य रिश्तेदारों को 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं बाल विवाह कराने वाले पंडित, मौलवी व पादरी क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.