बाल लैंगिक अपराधों के प्रति जागरूक किया
फरीदाबाद, जुलाई 15 -- फरीदाबाद, अभिषेक शर्मा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अजरौंदा सेक्टर-15 में बाल लैंगिक अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यालय के शिक्षक, विधिक साक्षरता प्रभारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेएम जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। उन्होंने विद्यार्थियों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, जांच प्रक्रिया, दोषियों के लिए सजा तथा पीड़ित बच्चों को उपलब्ध कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है तथा ऐसे मामलों में नाबालिग क...
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