नोएडा, अप्रैल 5 -- ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिला न्यायालय ने बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी। अदालत ने अपराध को गंभीर श्रेणी का माना है। सीबीआई ने ग्रेनो वेस्ट की ग्रीन आर्क सोसायटी निवासी नाबालिग के खिलाफ बाल यौन शोषण सामग्री के संग्रह, प्रसारण, आदान-प्रदान और प्रसारित करने का मामला 31 अक्तूबर 2025 को आईटी और पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को यौन उत्पीड़न की तस्वीरें दिखाई थी। उसका पता ग्रेनो वेस्ट के एक गांव का बताया था। यह घटना करीब दो साल पहले की है। दो ई-मेल और दो मोबाइल के माध्यम से आरोपी इन मामलों में संलिप्त रहा। उसके पास आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। ई-मेल आईडी से उसके खिलाफ दो साइबर टिप लाइन रिपोर्ट भी जेनरेट की गई थी। पीड़िता...