बाल यौन अपराध से बचाव की दी जानकारी
गंगापार, सितम्बर 29 -- करछना, हिन्दुस्तान संवाद। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना में बाल यौन अपराधों की रोकथाम के लिए पाक्सो एक्ट 2012 की जानकारी दी गई। ग्राम न्यायालय करछना की जज राबिन्स अल्का ने सभी बच्चों को सतर्क रहने पर बल दिया। बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालक या बालिका दोनों की सुरक्षा के लिए पाक्सो एक्ट लागू किया गया है।कहा कि अच्छे और बुरे स्पर्श की जानकारी प्रत्येक बच्चे को जानकारी होनी चाहिए जिसके चलते अपराध की शुरुआत में ही निवारण किया जा सके। प्रधानाचार्य मदन मोहन शंखधर ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। एनसीसी अधिकारी डा. सतेंद्र ने मुख्य अतिथि न्यायाधिकारी का आभार व्यक्त किया। यह भी पढ़ें- पाक्सो एक्ट के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया इस मौके पर शिक्षक के साथ बड़ी संख्या बालक-बालिका मौजूद रहे। यह भी पढ़ें- अवांछित व्य...
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