फिरोजाबाद, मई 30 -- फिरोजाबाद, न्यायालय ने एक नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में दोषी बाल अपचारी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी को 22 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला रामगढ़ थानाक्षेत्र का है। 13 अगस्त 2020 को किशोरी की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह समय घर नहीं थी। घर पर 10 वर्षीय बेटी अकेले थी। तभी जेठ का बेटा आया और अपनी भाभी के घर में बेटी को लेकर चला गया। आरोपी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। शाम को वह घर पहुंची तो घर में कुंडी लगी थी। यह भी पढ़ें- आठ वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म मामले में 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा बेटी के बारे में आसपास के लोगों से जानकारी की तो पता चला कि वह वह सामने घर में है। घर के अंदर जाकर देखा तो बेटी बिस्तर पर अचेत अवस्था म...