फर्रुखाबाद कन्नौज, फरवरी 18 -- फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने हत्या एवं जानलेवा हमले में बाल अपचारी को दस वर्ष के कारावास से दंडित किया है। अदालत ने उस पर 35 हजार का जुर्माना भी लगाया है। शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका भाई पड़ोस की ही एक लड़की से प्यार करता था। 25/26 जून 2017 की रात करीब 12 बजे खाना खाकर छत पर सो रहे थे। अचानक शोर की आवाज होने पर जाग गये। देखा कि लड़की का भाई लोहे की राड लेकर उसके भाई और भाई की प्रेमिका को मार रहा है। दोनों लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान लोहिया अस्पताल लेकर आये जहां पर भाई को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जबकि लड़की को इलाज के लिए भर्ती कर लिया। पुलिस ने इस घटना में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील और शासकीय वकील...