लातेहार, नवम्बर 19 -- बालूमाथ। बालूमाथ चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने प्रखंड क्षेत्र में संचालित सभी निजी नर्सिंग होम को पंजीकरण से संबंधित आवश्यक कागजात सूचना मिलने के दो दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया है। उक्त कारवाई उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता एवं सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो के निर्देश पर हुई हैं। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि बिना पंजीकरण के किसी भी नर्सिंग होम या क्लिनिक का संचालन करना नियमों का उल्लंघन है। इससे मरीजों की सुरक्षा,उपचार व्यवस्था और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निजी नर्सिंग होम अपने आवश्यक दस्तावेज पंजीकरण प्रमाणपत्र,चिकित्सकों की योग्यता,स्टाफ विवरण,उपकरण सूची, स्वच्छता मानक और अग्नि सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में जमा करें। डॉ. कुमार ने बताया...
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