बालिगों को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार : हाईकोर्ट
नई दिल्ली, जुलाई 28 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वे बुधवार को हावड़ा में होने वाले अंतर-धार्मिक विवाह के लिए पर्याप्त सुरक्षा दें और शादी को बिना किसी रुकावट के संपन्न कराएं। कोर्ट ने कहा कि 'इस देश के बालिगों को अपना जीवनसाथी चुनने का अधिकार है'। कोर्ट ने यह टिप्पणी अलग-अलग धर्मों के एक पुरुष और महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। उन्होंने शादी करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की थी और उनके वकील का कहना था कि उन्हें अपने फैसले के कारण स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। हावड़ा (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने मंगलवार को कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। याचिका पर कार्रवाई करते हुए, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सोमवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे याचि...
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