हरदोई, अगस्त 12 -- हरदोई, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 पाक्सो एक्ट दिनेश गौर ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने से संबंधित मुकदमे में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 50000 रुपये अर्थदंड के साथ 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने 12 जून 2022 को थाना कछौना पर रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें उसके द्वारा कहा गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त दिनेश पुत्र सोनेलाल निवासी ग्राम सादुपुरा मजरा समोधा थाना कछौना बरगलाकर भगा ले गया है। इसके बाद दुष्कर्म किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने बालिका को बरामद कर विवेचना के बाद अभियुक्त दिनेश पुत्र सोनेलाल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीष श्रीवास्तव द्वारा पीड़िता एवं अन्य गवाहों के बयानों, ...