कुशीनगर, मार्च 30 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने 11 साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी 65 वर्षीय बुजुर्ग को बीस साल के सश्रम कारावास व तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को नैसर्गिक संरक्षक या वादी मुकदमा के जरिए अदा की जाएगी। अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि अल्प आयु की लड़की को शिकार बनाकर आरोपी ने मानवता को कलंकित किया है। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) फूलबदन व अजय गुप्ता ने अदालत के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कप्तानगंज थाने में इस आशय का अभियोग पीड़िता की मां ने पंजीकृत कराया था कि संतराज पुत्र रामनयन निवासी बड़हरा बाबू कोटिया टोला थाना कप्तानगंज 30 जून 2025 को उनकी 11 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर अपनी झोप...